Pan Card New Rules: भारत सरकार ने पैन कार्ड को लेकर एक नया और सख्त नियम लागू कर दिया है। सरकार ने सभी पैन कार्ड धारकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक कर लें ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा इस फैसले का असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा, खासकर उन पर जो आयकर रिटर्न भरते हैं या बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।
निष्क्रिय पैन कार्ड का सीधा असर वित्तीय गतिविधियों पर
यदि कोई व्यक्ति तय तिथि तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति न तो बैंक खाता खोल सकेगा न ही म्युचुअल फंड, बीमा या शेयर बाजार में निवेश कर सकेगा। यहां तक कि आयकर रिटर्न दाखिल करना भी असंभव हो जाएगा।
आधार से पैन लिंक करने की प्रक्रिया
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करके आप घर बैठे यह काम कर सकते हैं:
- आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं
- ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें
- अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें
- आवश्यक विवरण भरें और OTP वेरिफिकेशन पूरा करें
- सबमिट बटन पर क्लिक करें
यदि आपकी दोनों आईडी में नाम, जन्मतिथि या लिंग से संबंधित कोई भी जानकारी अलग है तो पहले उसमें सुधार करना जरूरी है, वरना लिंकिंग असफल हो सकती है।
नया पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया
जिनके पास अब तक पैन कार्ड नहीं है, वे ई-पैन के माध्यम से कुछ ही मिनटों में नया पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:
- incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- ‘Instant e-PAN’ सेक्शन पर क्लिक करें
- आधार नंबर दर्ज करें और OTP वेरिफिकेशन करें
- जानकारी ऑटोमेटिक भर जाएगी, सबमिट करते ही पैन कार्ड बन जाएगा
क्यों जरूरी है यह नियम?
सरकार का यह कदम कर चोरी पर अंकुश लगाने और वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है जब पैन और आधार लिंक होंगे तो एक ही व्यक्ति के कई पैन कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और नकद लेनदेन की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी।
समय रहते करें यह जरूरी काम
31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन बहुत नजदीक है। सरकार ने पहले भी इस तिथि को आगे बढ़ाया है, लेकिन इस बार स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इसके बाद और कोई मौका नहीं मिलेगा इसलिए सभी नागरिकों को यह कार्य समय रहते पूरा कर लेना चाहिए।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। नियमों और डेडलाइन की पुष्टि के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें।