Pan Card Holders Alert: भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है जिन लोगों ने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं 30 जून 2025 को इसकी अंतिम तिथि समाप्त हो गई है इसके बाद जिनका लिंक नहीं हुआ है, उनका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया गया है।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने का क्या मतलब है?
अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपका पैन अब इनएक्टिव (Inoperative) हो गया है इसका मतलब यह है कि अब आप किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन जिसमें पैन की जरूरत होती है, उसे नहीं कर पाएंगे ऐसे पैन होल्डर्स को इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, बैंक में ब्याज पर कटौती अधिक दर से होगी, और निवेश से जुड़े सभी कामों में समस्याएं आएंगी।
पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?
सरकार के मुताबिक, आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है इसके बिना आपका ITR प्रोसेस नहीं होगा साथ ही यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो:
- आपको टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
- टीडीएस और टीसीएस अधिक दर से कटेगा (20% तक)।
- बैंकिंग, म्युचुअल फंड, डीमैट खाता, शेयर खरीद-फरोख्त जैसे कार्य रुक सकते हैं।
इनएक्टिव पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव कैसे करें?
अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आप ₹1000 की पेनल्टी देकर इसे दोबारा सक्रिय कर सकते हैं इसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाएं:
- इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं।
- “Link Aadhaar” सेक्शन में जाएं।
- अपना पैन और आधार नंबर डालें।
- ₹1000 की फीस ऑनलाइन भुगतान करें।
- लगभग 30 दिन के भीतर आपको पैन के एक्टिवेट होने की जानकारी मिल जाएगी।
किन लोगों को छूट मिली है?
कुछ खास श्रेणी के नागरिकों को इस नियम से छूट मिली है:
श्रेणी | विवरण |
---|---|
एनआरआई (NRI) | जिन्हें भारत में टैक्स नहीं भरना होता |
80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक | अगर वे भारत के निवासी नहीं हैं |
असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी | कुछ मामलों में छूट दी गई है |
निष्कर्ष
अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो तुरंत करें निष्क्रिय पैन से न केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि कानूनी जटिलताएं भी बढ़ सकती हैं ₹1000 की फीस देकर इसे दोबारा सक्रिय किया जा सकता है, लेकिन देरी करने से नुकसान और बढ़ सकता है।